डेनियल पर्ल मामले में अपील के लिए निजी वकील को नियुक्त करेगा सिंध

कराची, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। सिंध सरकार ने मारे गए अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के मामले में अभियुक्तों को बरी करने और रिहा करने के लिए प्रांतीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए एक निजी वकील को नियुक्त करने का फैसला किया है। पर्ल का पाकिस्तान में 18 साल पहले अपहरण कर लिया गया था और उनका सिर काट दिया गया था।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, सिंध हाईकोर्ट ने बीते 2 अप्रैल को हत्या के मास्टरमाइंड अहमद उमर सईद शेख की मौत की सजा को कम करके सात साल कर दिया और तीन अन्य लोगों को बरी कर दिया जो कि दोषी पाए जाने और जेल जाने के करीब दो दशक बाद से इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

हालांकि, यह चारों रिहा नहीं हो सके। प्रांतीय सरकार ने चारों आरोपियों को सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बताते हुए तीन महीने की अवधि के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया।

संघीय आंतरिक मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंध सरकार ने अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के समक्ष फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय हो।

सिंध सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि अपील दायर करने के लिए एक निजी वकील की मदद ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि हालांकि, वकील का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर 38 वर्षीय डेनियल पर्ल 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद कराची में आतंकवादियों पर एक स्टोरी कर रहे थे। उनका जनवरी 2002 में अपहरण हुआ और बाद में उनका सिर काट दिया गया।



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Sindh to appoint personal lawyer for appeal in Daniel Pearl case
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