भोपाल, 13 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यावरण के मद्देनजर दीपावली के पर्व पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यह समय होगा रात्रि 8 से 10 बजे तक।

आाधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पटाखों के इस्तेमाल के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

बताया गया है कि वायु प्रदूषण खराब होने की संभावना को ²ष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाए रखने के लिए भोपाल नगर पालिका निगम के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत केवल ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति रहेगी एवं अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दीपावली एवं गुरु पर्व त्योहारों के दिन दो घंटे रात्रि - आठ बजे से 10 बजे तक, छठ पर्व के दिन प्रात: छह से आठ बजे तक एवं क्रिसमस और नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।

पटाखे फोड़ने के लिए तय किए गए समय के अलावा पटाखे फोड़ने पर आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

एसएनपी-एसकेपी



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Crackers can be boiled in Bhopal for only 2 hours on Deepawali
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