डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी हिंसा में ASI से जुड़े मामले में दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। रिलीवर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिल गुप्ता ने उसे 25 हजार रुपये का निजी मुचलके पर जमानत दी है। दीप सिद्धू को इससे पहले भी लाल किला हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत मिल चुकी है।  एडिशनल सेशन जज निलोफर आबिदा परवीन ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने सिद्धू को उसका पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराने और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा फोन नंबर भी देने का निर्देश दिया था।

बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन रहे हैं। इसी के तहत किसानों ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के बाहरी इलाकों में ट्रैक्टर परेड की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने उन्हें परमीशन दे दी थी लेकिन, कुछ आंदोलनकारी किसान परमीशन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आईटीओ से होते हुए लाल किले तक पहुंच गए और फिर वहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई। दीप सिद्धू पर आरोप है कि वह इस हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसी के उकसावे पर लोगों ने लाल किले पर निशान साहिब फहरा दिया था। जिसके चलते दीप सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।



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Delhi court grants bail to Punjabi actor-activist Deep Sidhu
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