जम्मू एवं कश्मीर में कुछ यात्रियों के लिए प्रशासनिक क्वारंटाइन में छूट

जम्मू, 25 मई (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सोमवार को अपनी पूर्व घोषित प्रक्रिया को संशोधित करते हुए कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य प्रशासनिक क्वारंटाइन में छूट की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश में अब बाहर से आने वाले कुछ यात्रियों को प्रशासनिक क्वारंटाइन में छूट मिलेगी।

आपदा प्रबंधन के लिए राज्य कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन के रूप में मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने यह आदेश जारी किया।

तीन माह की गर्भवती महिलाएं, कीमोथेरेपी वाले कैंसर रोगी, बीमार रोगी (जिन्हें सर्जिकल प्रक्रिया के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली हो), डायलिसिस के रोगी, अपनी मां के साथ एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं और परिवार के सदस्य के बिना अकेले यात्रा करते 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रशासनिक क्वारंटाइन से छूट दी गई है।

भारत सरकार के कर्मचारियों को भी इसी प्रकरण से छूट दी गई है। इसके अलावा आने वाली तारीख से 48 घंटे पहले आईसीएमआर अनुमोदित प्रयोगशाला से जारी कोविड-19 नेगेटिव प्रमाणपत्र वाले यात्रियों को भी प्रशासनिक क्वारंटाइन में छूट दी गई है।

केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी श्रेणियों के यात्रियों के प्रवेश के दौरान नमूने ले लिए जाएंगे और उन्हें सीधे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि जांच में परिणाम पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत ऐसे व्यक्तियों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल में स्थानांतरितकर दिया जाएगा।



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Administrative quarantine exemption for some passengers in Jammu and Kashmir
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