डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में राज्यव्यापी बंदी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि इससे पहले बंदी के दौरान जो छूट की घोषणाएं समय-समय पर की गई हैं, वे लागू रहेंगी। इस दौरान न तो राज्य में बसें चलेंगी, न सैलून खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।
माना जा रहा है कि झारखंड सरकार ने ये फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों की वजह से लिया है। इससे पहले, 25 जून को अनलॉक-1 के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ और सेक्टरों में छूट दी गई थी।
शुक्रवार को सरकार ने साफ कर दिया कि जिन गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, उन पर आगे भी रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों पर लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ मेला के आयोजन पर भी रोक जारी रहेगी।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, प्रार्थना घर और अन्य स्थलों पर भीड़ के जमा होने पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा और राज्य के अंदर भी बस सेवाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्पा, सैलून और नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी। सरकार ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी।
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