डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। कंस्ट्रक्शन पर 50 फीसदी प्रीमियम (अधिमूल्य) छूट का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसके एवज में बिल्डर को ग्राहकों का स्टैंप ड्यूटी भरना होगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। भाजपा ने यह कह कर इस फैसले का विरोध किया है कि बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व का नुकसान किया गया है।   राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने डेवलपर्स और बिल्डरों को प्रीमियम में 31 दिसंबर 2021 तक 50 फीसदी छूट दिया जाएगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए इस सहुलियत का लाभ लिया जाएगा, उसके ग्राहकों का स्टैंप ड्यूटी बिल्डर को भरना होगा। राज्य सरकार ने भवन  निर्माण  क्षेत्र को गति देने के लिए दीपक पारेख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपी थी। समिति की सिफारिश पर प्रीमियम छूट देने का फैसला लिया गया है।  

नारेडको ने फैसले का किया स्वागत
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और तेजी से पूरे होंगे। हीरानंदानी ने प्रीमियम दरों में कटौती को बूस्टर डोज बताते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय से कई प्रोजेक्ट वायबल होंगे और डेवलपर भी इसके बदले मिले लाभ को ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। 

बिल्डरों को मिला हजारों करोड़ का लाभः शेलार
भाजपा विधायक आशिष शेलार ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे बिल्डरों को हजारों को करोड़ का लाभ होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे आम लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रीमियम छूट का लाभ लेने वाले बिल्डरों पर घर खरीदने वालों का स्टैंम ड्यूटी खुद भरने की जिम्मेदारी डाली है पर उससे बिल्डर घरों की कीमत बढ़ा कर स्टैंप ड्यूटी की रकम की वसूली ग्राहकों से ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। 



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State government gives big relief to builders, 50 percent discount will be given in premium
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