डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं करा सके हैं तो आपके लिए ये राहत वाली खबर है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 कर दी है। इससे पहले यह आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे के बाद खत्म होने वाली थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तय कर दिया है। अब लोगों के पास तीन महीने का अतिरिक्त समय है।
आज क्रैश हो रही थी आयकर की वेबसाइट
बता दें कि पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज बुधवार को आखिरी तारीख थी। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट कई बार क्रैश हुई। कुछ देर बाद यह फिर से काम करने लगी थी। हालांकि शाम पौने 6 बजे तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग पेन को आधार से लिंक नहीं करा सके। कई लोगों ने साइट क्रैश होने से खासे परेशान हुए और ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की। साथ ही पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी।
1,000 रुपये जुर्माना देने से बचे कई लोग
आधार और पैन को लिंक कराने के लिए आज 31 मार्च को अंतिम दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग आए, क्योंकि लिंक नहीं कराने पर लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता और बाद में लिंक कराने पर उन्हें 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता। सरकार ने इस बार के वित्त विधेयक में यह नया नियम शामिल किया है। अब लोगों को तीन महीने की राहत मिल गई है।
ऑफलाइन भी लिंक कराने की सुविधा
अगर आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर आधार और पैन लिंक कराने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर ‘UIDAIPAN लिखने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों की आधार संख्या उसके बाद एक स्पेस देकर 10 अंकों और अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज करना होगा।’ इसे ‘UIDPAN-स्पेस-12 अंक का आधार नंबर-स्पेस-10 अंक का पैन नंबर’ इस तरह से लिखना है।
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