डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। सेशंस कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मुनव्वर की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले को फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुन्नवार फारुकी पर एक शो को दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।
दरअसल, इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को मुनव्वर फारुकी का कार्यक्रम था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में मुनव्वर ने हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की। इंदौर से बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मुनव्वर और उनके चार साथियों को 2 जनवरी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धारा -299-ए और धारा 269 भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया है।
5 जनवरी को, इंदौर के एक सत्र न्यायालय ने फारुकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद फारुकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को दिए अपने आदेश में मुनव्वर को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गलत है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?
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