डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एजेंसी द्वारा दिल्ली पुलिस की 31 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की गई है। मौलाना पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दायर किया गया है। सूत्रों ने कहा कि मौलाना साद ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर में नामित लगभग नौ लोगों के समूह में से हैं, जिसने साद द्वारा बनाए गए तब्लीगी ट्रस्ट में लेनदेन के संबंध में एक जांच शुरू की है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी तब्लीगी जमात के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए साद द्वारा प्राप्त धन की जांच करेगी। सूत्रों ने कहा कि उनके बैंक खाते का विवरण और देश में अन्य लेनदेन के साथ-साथ विदेशी बैंक खातों से मिलने वाला विदेशी धन भी ईडी की जांच का हिस्सा होगा। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के निजामुद्दीन स्थित मरकज की इमारत से लगभग 1,600 लोगों को निकाला था। इनमें से काफी लोग कोरोनावायरस संक्रमण से ग्रस्त पाए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जमात प्रमुख के साथ ही अन्य कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी को देखते हुए संकट के समय में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर साद व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार को साद पर आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया, जो कि किसी भी तरह की हत्या के लिए दूसरी सबसे बड़ी धारा मानी जाती है। यह धारा लगाए जाने के बाद साद की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि अब उन्हें जमानत भी मिलनी मुश्किल है।

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ED filed money laundering case against Tablighi Jamaat leader Maulana Saad Kandhalvi
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